सिगरटे और अन्य तंबाकू
उत्पाद (विज्ञापन एवं व्यापार तथा वाणिज्या उत्पाद, पेरद्ये एवं वितरण का विनिमय) अधिनियम
2003 कोटपा की धारा 25 मे परदत सक्तियों का परयोग करते हुये कोटपा 2003 की धारा 4 एवं
6 के अनुपालन के लिए केंद्र सरकार दुवारा प्राधिकीरित दुवारा किया जावेगा
छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलो
मे लागू हो रहा है कोटपा नियम तोड़ने वालों पर चालानी कारवाही किया जा रहा है प्राधिकीरित अधिकारी कोटपा 2993 की धारा 4 एवं 6 की स्थिति मे व्याकतिगत
अपराधो के लिए अर्थदण्ड 200 दो सौ रुपए की जा सकेगी



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